{"_id":"62c8605657d5641d470b256c","slug":"high-court-order-for-payment-of-arrears-of-salary","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : वेतन के बकाये एरियर का भुगतान का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : वेतन के बकाये एरियर का भुगतान का आदेश
Fri, 08 Jul 2022 10:20 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 Jul 2022 10:20 PM IST
सार
याची ने कहा कि अलीगढ़ में वह सीजनल कलेक्शन अमीन के रूप में कार्य कर रहा था। 2017 में सेवा में बहाली के बाद से उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमीन केपद पर तैनात याचियों के वेतन के बकाये एरियर के भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम अलीगढ़ आठ सप्ताह में याची के मामले में निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन
याची ने कहा कि अलीगढ़ में वह सीजनल कलेक्शन अमीन के रूप में कार्य कर रहा था। 2017 में सेवा में बहाली के बाद से उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन