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कांस्टेबल अभ्यर्थी की जांच हेतु पैनल बनाने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 26 Oct 2015 11:12 PM IST
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हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच में अनफिट पाए गए कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी गौरव यादव की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज इलाहाबाद को निर्देश दिया है कि बोर्ड बनाकर अभ्यर्थी की मेडिकल जांच कराई जाए। बोर्ड गठित करने के खर्च के तौर पर अभ्यर्थी को दस हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
आगरा के गौरव यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। याची का कहना था कि आगरा के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. संजीव सक्सेना ने उसे फिटनेस सार्टिफिकेट दिया था। परीक्षा के दौरान मेडिकल बोर्ड ने इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए उसके विजन मेें कमी बताई है। कोर्ट ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य को 29 अक्तूबर तक मेडिकल बोर्ड बनाकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।
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आगरा के गौरव यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। याची का कहना था कि आगरा के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. संजीव सक्सेना ने उसे फिटनेस सार्टिफिकेट दिया था। परीक्षा के दौरान मेडिकल बोर्ड ने इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए उसके विजन मेें कमी बताई है। कोर्ट ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य को 29 अक्तूबर तक मेडिकल बोर्ड बनाकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।
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