फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court news

सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट

Mon, 21 Sep 2015 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Mon, 21 Sep 2015 11:53 PM IST
विज्ञापन
आईएएस 2015 परीक्षा में वर्ष 2011 बैच के अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के मामले में केंद्र सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने 2011 बैच के ऐसे अभ्यर्थियों को भी एक अवसर देने का निर्णय किया है, जो आयुसीमा पार कर चुके हैं। अपर सॉलीसिटर जनरल अशोक मेहता ने इस मामले में सोमवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखा। आईएएस अभ्यर्थी अनिमेष सिंह ने याचिका दाखिल कर इस निर्णय को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 2011 की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को ही अतिरिक्त अवसर क्यों दिया जा रहा है। आयु सीमा में छूट 29 और 30 वर्ष के अभ्यर्थियों को ही देने के पीछे क्या आशय है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई सफाई से अदालत ने असंतोष जाहिर किया, कहा कि इसमें उन सवालों के जवाब नहीं हैं जो उन्होंने पूछे हैं। केंद्र सरकार को बेहतर जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया गया है। मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed