फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court: naxalite area policeman banned to evacuate house

नक्सली इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों से आवास खाली कराने पर रोक

Mon, 22 Jun 2020 09:15 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 22 Jun 2020 09:15 PM IST
विज्ञापन
high court: naxalite area policeman banned to evacuate house
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नक्सली इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों से उनके तबादले के बाद आवास खाली कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और एसएसपी मिर्जापुर से अढ़तालीस घंटे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राजेंद्र कुमार और 22 अन्य पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। 

विज्ञापन


याचिका में मांग की गई है कि नक्सली इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों का वहां से तबादला होने के बाद उनसे सरकारी आवास तब तक न खाली कराया जाए जब तक कि उन्हें नई तैनाती पर सरकारी आवास का आवंटन न कर दिया जाए। इससे उनको अपने परिवार को सुरक्षित रखने में परेशानी होती है। कहा गया कि याचीगण नक्सली क्षेत्र में तैनात थे।
विज्ञापन


जहां से अब उनका तबादला अन्य स्थानों के लिए हो गया है, मगर नई तैनाती पर उन्हें अभी सरकारी आवास नहीं मिले हैं। इस बीच उनका तबादला होने पर उनसे पूर्व से आवंटित आवास को खाली करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। कोर्ट ने याचीगण से आवास खाली कराने पर रोक लगाते हुए एसएसपी मिर्जापुर और राज्य सरकार से 48 घंटे में इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed