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हाईकोर्ट सख्त : सड़क पर कूड़ा न उठाने के मामले में नगर आयुक्त तलब

Fri, 22 Jul 2022 12:18 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Jul 2022 12:18 AM IST
सार

याची की ओर से कहा गया है कि जीटीबी नगर और करेली की सड़के खराब हैं। इसके अलावा कूड़ा को सड़कों पर ही डंप कर दिया जा रहा है। नगर निगम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन किया गया लेकिन उसने असमर्थता जताई।

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High Court : Municipal commissioner summoned in the matter of not picking up garbage on the road
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीटीबी नगर, करेली में सड़क बनाने व कूड़ा उठाने में असमर्थता जताने के मामले में नगर आयुक्त को दो अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मोहम्मद तैय्यब की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची की ओर से कहा गया है कि जीटीबी नगर और करेली की सड़के खराब हैं। इसके अलावा कूड़ा को सड़कों पर ही डंप कर दिया जा रहा है। नगर निगम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन किया गया लेकिन उसने असमर्थता जताई। इस पर यह याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने नगर आयुक्त को दो अगस्त को तलब किया है।

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