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High Court : होली गेट मार्ग पर अतिक्रमण हटाने व सड़क चौड़ीकरण पर आठ हफ्ते में फैसला लें नगर आयुक्त
Wed, 06 May 2026 07:38 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 May 2026 07:38 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट से द्वारिकाधीश मंदिर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने, फुटपाथ से अवैध कब्जे हटाने और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट से द्वारिकाधीश मंदिर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने, फुटपाथ से अवैध कब्जे हटाने और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि याची की ओर से 22 नवंबर 2024 को दिए गए प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लिया जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मथुरा के चूना कंकड़ गली निवासी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि होली गेट से द्वारिकाधीश मंदिर तक जाने वाली सड़क पर व्यापक अतिक्रमण है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। फुटपाथ पर अवैध कब्जों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है।
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याचिका में मांग की गई थी कि सड़क के बीच डिवाइडर बनाकर स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि यातायात सुगम और सुरक्षित हो सके। कोर्ट ने नगर आयुक्त को याची के प्रत्यावेदन पर तय समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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