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हाईकोर्ट : कुंभ, माघ मेला कार्य का तीन हफ्ते में भुगतान करने का निर्देश
Fri, 16 Dec 2022 09:24 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 16 Dec 2022 09:24 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कुंभ मेले में लोक निर्माण विभाग की ओर से काम की स्वीकृत राशि का भुगतान कराने के लिए शहरी विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 वर्ष से भुगतान लटकाए रखना गलत है।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कुंभ मेले में लोक निर्माण विभाग की ओर से काम की स्वीकृत राशि का भुगतान कराने के लिए शहरी विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 वर्ष से भुगतान लटकाए रखना गलत है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को माघ मेला 2010-11, 2014-15 तथा 2015-16 का याची को तीन सप्ताह में भुगतान करने को कहा है।
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कोर्ट ने कहा, वह अधिकारियों की कार्यपद्धति पर कुछ नहीं कहना चाहते। किंतु आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट प्रमुख सचिव को तलब करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रामा शंकर पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण विभाग के उप सचिव राजेश प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता किशोर कुमार पाहुजा, अधीक्षण अभियंता आरएस यादव, निर्माण खंड चतुर्थ, कुंभ मेला के अधिशासी अभियंता राम स्वरूप कोर्ट में पेश हुए। उप सचिव ने कहा, बकाया भुगतान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
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