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हाईकोर्ट : एलोपैथी डॉक्टर कॉउंसलिंग में दस्तावेज जमा न करने वालो को भी शामिल करने का निर्देश

Sat, 30 Oct 2021 07:19 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 30 Oct 2021 07:19 PM IST
सार

डॉक्टर मोहिनी सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की याची गण का कहना था लोक सेवा आयोग ने 2021-22 के लिए एलोपैथिक डॉक्टरों के 75 पदों का विज्ञापन जारी किया।

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High Court Instruction to include those who do not submit documents in allopathy doctor counseling
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलोपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति में उन अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जिन्होंने अपने शैक्षणिक दस्तावेज अभी तक आयोग में जमा नहीं किए हैं। भर्ती का विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने जारी किया है तथा चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एक व दो नवंबर को होनी है । दस्तावेज जमा  न कर पाने वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से काउंसलिंग रोकने या उन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित करने की मांग की थी।

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डॉक्टर मोहिनी सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की याची गण का कहना था लोक सेवा आयोग ने 2021-22 के लिए एलोपैथिक डॉक्टरों के 75 पदों का विज्ञापन जारी किया।  याचीगण इसमें  चयनित हो गए , मगर उनका नाम काउंसलिंग के लिए नहीं भेजा गया क्योंकि याची गण लोक सेवा आयोग द्वारा मांगे गए बहुत से शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कर सके थे।  आयोग ने दस्तावेज जमा करने के लिए 60 दिन की मोहलत थी जो कि 5 नवंबर को समाप्त हो रही है ।
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मगर इससे पूर्व भी एक व 2 नवंबर को आयोग काउंसलिंग कर रहा है या चिकन का कहना था कि एक बार काउंसलिंग में पद भर गए तो फिर याची गण के चयनित होने का अधिकार के अधिकार का हनन होगा क्योंकि पद रिक्त ना होने के कारण उनका चयन नहीं हो सकेगा कोर्ट ने अच्छी गढ़ के तर्क में बल पाते हुए लोक सेवा आयोग कहा कि आयोग ने एक बार 5 नवंबर तक का समय दे दिया है तो फिर वह इस प्रकार का काम नहीं कर सकता है जिससे कि याची गण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े कोर्ट ने याची गण को औअपबंधिक रूप से काउंसलिंग में सम्मिलित करने का निर्देश दिया है। हालांकि उनका चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि वे आयोग द्वारा मांगे गए शैक्षणिक दस्तावेज जमा कर पाते हैं या नहीं।

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