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हाईकोर्ट : दुकान सील करने के मामले में पुरातत्व अधिकारी से मांगा जवाब
Sun, 12 Jun 2022 01:10 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 12 Jun 2022 01:10 AM IST
सार
याची का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने उसके दादा के नाम दुकान का आवंटन किया था। दुकान उसके कब्जे में है। याची ने दुकान खाली कराने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने याची की आपत्ति तय करने का निर्देश जारी किया था।
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी गुरुधाम मंदिर कैंपस वाराणसी से जवाब मांगा है कि उन्होंने किस अधिकार से याची की आपत्तियां तय किए बगैर दुकान सील कर दी है। कोर्ट ने पूछा कि इससे पहले याची की आपत्ति तय करने के आदेश का पालन किया है या नहीं। याचिका की सुनवाई 15 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता व न्यायमूर्ति सीके राय की खंडपीठ ने शहरूर जफर सैयद की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने उसके दादा के नाम दुकान का आवंटन किया था। दुकान उसके कब्जे में है। याची ने दुकान खाली कराने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने याची की आपत्ति तय करने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। दुकान सील कर दी गई है। इस पर दोबारा याचिका दायर की गई। कोर्ट ने आदेश की प्रति हाईकोर्ट स्थित एएसजीआई कार्यालय को देने को कहा है ताकि पुरातत्व अधिकारी को सूचित किया जा सके।
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