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High Court : मुआवजा मामले में डीएम छह हफ्ते में प्रत्यावेदन का करें निस्तारण, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Fri, 15 May 2026 01:39 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 15 May 2026 01:39 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के मामले में हाथरस के डीएम को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रत्यादन पर पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के मामले में हाथरस के डीएम को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रत्यावेदन पर पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने रमेश गिरि व तीन अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने कहा कि सादाबाद तहसील में भूमि के अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा राशि नहीं दी गई। साथ ही याचियों ने मुआवजा राशि संग ब्याज दिलाने की भी मांग की है।
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याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि 10 दिसंबर 2025 को डीएम को प्रत्यावेदन दिया गया था पर कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका निस्तारित कर दी। डीएम को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लें।
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