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हाईकोर्ट : जूनियर एडेड भर्ती परीखा-2011 के मामले में प्राधिकरण से जवाब तलब
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जूनियर एडेड हाईस्कूल भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में परीक्षा नियामक से जवाब-तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड हाईस्कूल भर्ती परीक्षा-2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण मामले में दो हफ्ते में जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं दाखिल कर पाते हैं तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट में याचीयों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा केदौरान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए दो कॉलम में एक ही को भरना था लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों कॉलम भर दिए। इस वजह उनका परिणाम अवैध घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्राधिकरण अभ्यर्थियों के विषय के अनुसार भरे हुए कॉलम को स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। इस पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड हाईस्कूल भर्ती परीक्षा-2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण मामले में दो हफ्ते में जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं दाखिल कर पाते हैं तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट में याचीयों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा केदौरान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए दो कॉलम में एक ही को भरना था लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों कॉलम भर दिए। इस वजह उनका परिणाम अवैध घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्राधिकरण अभ्यर्थियों के विषय के अनुसार भरे हुए कॉलम को स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। इस पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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