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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Hearing in the case of fugitive Maulana Khurshid Jamal Qadri will now be held on January 6.

High Court : भगोड़ा मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी के मामले में अब छह जनवरी को होगी सुनवाई

Sat, 20 Dec 2025 12:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Dec 2025 12:02 PM IST
सार

आजीवन कारावास के खिलाफ दाखिल अपील पर मिली जमानत के बाद से फरार मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट छह जनवरी को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

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High Court: Hearing in the case of fugitive Maulana Khurshid Jamal Qadri will now be held on January 6.
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आजीवन कारावास के खिलाफ दाखिल अपील पर मिली जमानत के बाद से फरार मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट छह जनवरी को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी पर ट्रायल कोर्ट ने कादरी को दोषी करार देते हुए 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसको उसने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की और जमानत की मांग की। जमानत मिलने के बाद से वह फरार है।

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कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस की ओर से उसे अभी तक हाजिर नहीं किया जा सका है। इस पर कोर्ट ने 18 दिसंबर को भारत सरकार, गृह मंत्रालय को उसके सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया था। साथ ही उप सॉलिसिटर जनरल एसके पाल को गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा कि क्या केंद्रीय एजेंसी को मौलाना की गिरफ्तार करने का काम सौंपा जा सकता है। 

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