High Court : 60 साल से अधिक सेवा पर प्रधानाध्यापिका को ग्रेच्युटी का अधिकार नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 26 Sep 2025 02:06 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 60 साल से अधिक सेवा पर अध्यापक को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने 60 साल नौ माह 11 दिन की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली बेसिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं माना।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।