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हाईकोर्ट : धारदार हथियार से हमला करने और विषैला पदार्थ खिलाने के आरोपी किन्नर की जमानत मंजूर

Wed, 29 Sep 2021 09:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 29 Sep 2021 09:52 PM IST
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High Court: Grant granted bail to Transgender accused of attacking with sharp weapons and feeding poisonous substances
bail
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने और विषैला पदार्थ खिलाने के आरोपी मनोज उर्फ पायल किन्नर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मनोज की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सुनवाई की याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता विशाल तलवार का कहना था की याची पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं है।
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घटना के वक्त और मौके पर वह मौजूद नहीं था। याची के खिलाफ थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए तथा मौजूदा समय में कोविड-19 के कारण जिलों में अत्यधिक कैदियों की स्थिति के मद्देनजर याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई है कि वह जेल से बाहर रहने के दौरान जमानत प्रावधानों का पालन करेगा अन्यथा उसकी जमानत निरस्त की जा सकती है।
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