High Court: अतिक्रमण पर सरकार का जवाब दाखिल नहीं, चार हफ्ते की आखिरी मोहलत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने की मांग वाली याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने की मांग वाली याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा निवासी समाजसेवी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है।
याचिका में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, मथुरा के डीएम, एसएसपी, महापौर, नगर आयुक्त, नगर निगम व वृंदावन को पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने 28 मार्च को तीन हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं हो सका।
याचिका में दलील दी गई है कि होली गेट के आसपास भारी अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनती है। फुटपाथों पर दुकानदारों और अन्य लोगों का अवैध कब्जा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जबकि, सरकार की ओर से जारी शासनादेशों में यह स्पष्ट है कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए, ताकि पुलिस निगरानी करे और पुनः अतिक्रमण न हो।