फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Government's reply on encroachment not filed, last deadline of four weeks

High Court: अतिक्रमण पर सरकार का जवाब दाखिल नहीं, चार हफ्ते की आखिरी मोहलत

Fri, 11 Jul 2025 05:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 11 Jul 2025 05:51 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने की मांग वाली याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

विज्ञापन
High Court: Government's reply on encroachment not filed, last deadline of four weeks
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाने की मांग वाली याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा निवासी समाजसेवी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन

याचिका में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, मथुरा के डीएम, एसएसपी, महापौर, नगर आयुक्त, नगर निगम व वृंदावन को पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने 28 मार्च को तीन हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं हो सका।

विज्ञापन

याचिका में दलील दी गई है कि होली गेट के आसपास भारी अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनती है। फुटपाथों पर दुकानदारों और अन्य लोगों का अवैध कब्जा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जबकि, सरकार की ओर से जारी शासनादेशों में यह स्पष्ट है कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए, ताकि पुलिस निगरानी करे और पुनः अतिक्रमण न हो। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed