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हाईकोर्ट : सरकार ने दोहराए आरोप, कहा...फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने में आजम खान में किया प्रभाव का इस्तेमाल

Mon, 06 May 2024 05:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 06 May 2024 05:44 PM IST
सार

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर जिला जज की ओर से सात साल की सुनाई गई सजा की पुष्टि करने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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High Court: Government reiterated allegations, said... used influence on Azam Khan to make fake birth certific
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता आजम खान , उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सोमवार को करीब दो घंटे चली बहस में राज्य सरकार की ओर से दलीलें दोहराई गई। कहा कि बेटे आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बेटे अब्दुल्ला का बनवाया गया हैं। जिसके आधार पर वह चुनाव भी लड़ा और जीत भी गया मामले में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर जिला जज की ओर से सात साल की सुनाई गई सजा की पुष्टि करने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने फिर दोहराया कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को 2017 में चुनाव लड़ने और विधायक बनने के योग्य बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया। जबकि वर्ष 2017 में अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी।

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