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हाईकोर्ट : डीएम सुहास एलवाई आदेश का पालन करें या हाजिर हों

Wed, 13 Apr 2022 08:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 13 Apr 2022 08:08 PM IST
सार

गौतबुद्धनगर के डीएम को इसके अलावा जेकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अवमानना याचिका पर भी अवमानना नोटिस जारी हुई है। मामले में कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की, जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।

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High Court: Follow or attend DM Suhas LY order
जिलाधिकारी सुहास एलवाई - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या फिर पांच अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वीना कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। डीएम को एक अन्य मामले में भी अवमानना नोटिस जारी हुई है।  

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कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन करने की दशा में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। याची की ओर से अधिवक्ता सौमित्र द्विवेदी और शौर्य कृष्ण ने पक्ष रखा। कोर्ट ने 22 जनवरी 2021 को डीएम को वसूली कार्यवाई तीन माह में पूरा करने का निर्देश दिया था और कहा था कि जरूरी हो तो पुलिस बल मुहैया कराया जाए, जिसका पालन नहीं किया गया।

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पांच जुलाई तक आदेश का पालन कर देना है एफिडेविट


गौतबुद्धनगर के डीएम को इसके अलावा जेकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अवमानना याचिका पर भी अवमानना नोटिस जारी हुई है। मामले में कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की, जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।


कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कंपनी का बैंक खाता जब्त कर लिया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई है। मामले में डीएम सुहास एलवाई को पांच जुलाई तक आदेश का पालन कर व्यक्तिगत हलफनामा फाइल करना होगा अन्यथा उन्हें पेश होना पड़ेगा। 

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