High Court : एफआईआर दर्ज करना कदाचार नहीं, वरिष्ठ लिपिक के निलंबन के आदेश पर रोक
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:26 PM IST
सार
इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध की सूचना पुलिस को देना या एफआईआर दर्ज कराना किसी भी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, कदाचार नहीं। इस आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।