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High Court : एफआईआर दर्ज करना कदाचार नहीं, वरिष्ठ लिपिक के निलंबन के आदेश पर रोक

Fri, 27 Feb 2026 01:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Feb 2026 01:26 PM IST
सार

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध की सूचना पुलिस को देना या एफआईआर दर्ज कराना किसी भी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, कदाचार नहीं। इस आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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High Court Filing FIR is not misconduct, stay on order suspending senior clerk
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध की सूचना पुलिस को देना या एफआईआर दर्ज कराना किसी भी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, कदाचार नहीं। इस आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने हाथरस नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक विद्या सागर शर्मा के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही परिषद से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। आरोप है कि याची ने अपने ही विभाग के अकाउंटेंट संजय अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई की फर्जी दस्तावेज के आधार ले नौकरी हासिल की है। इससे खफा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने 27 जनवरी 2026 को याची को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि उन्होंने विभाग की अनुमति के बिना एफआईआर क्यों दर्ज कराई। अब मामले की सुनवाई 27अप्रैल को होगी। 

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