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अपह्त किशोरी को अदालत में पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Tue, 29 Sep 2020 02:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 29 Sep 2020 02:16 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धूमनगंज थानाक्षेत्र प्रयागराज से अपह्त किशोरी को अदालत के समक्ष 30 सितंबर को पेश करने का एसएसपी को निर्देश दिया है। किशोरी की मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि उसकी बेटी को मोहल्ले का ही अनूप उर्फ सोनू बहला फुसला कर ले गया। इस मामले में सोनू के अलावा सतीश भारतीय, आकाश भारतीय, मीना देवी और सुनीता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इन लोगों ने मिलीभगत कर किशोरी को अपने पास छिपा रखा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए सीजेएम इलाहाबाद के मार्फत तामील कराने का निर्देश दिया है। एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को 30 सितंबर को दिन में दो बजे अदालत के समक्ष हाजिर करें।
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इन लोगों ने मिलीभगत कर किशोरी को अपने पास छिपा रखा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए सीजेएम इलाहाबाद के मार्फत तामील कराने का निर्देश दिया है। एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को 30 सितंबर को दिन में दो बजे अदालत के समक्ष हाजिर करें।
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