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ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को सुरक्षा देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Sat, 03 Jul 2021 12:37 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 03 Jul 2021 12:37 AM IST
सार
- बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की पुत्री माया सिंह उसके खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव, प्रशासन की मदद से परेशान करने का है आरोप
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा देने का निर्देश दिया है ताकि वह बिना किसी भय के चुनाव लड़ सके। आजमगढ़ की अस्मिता सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए या आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की पीठ ने दिया है।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि याची आजमगढ़ के पल्हना से ब्लाक प्रमुख पद की उम्मीदवार है । मगर वहां के सांसद वीरेंद्र सिंह की पुत्री माया सिंह द्वारा याची और उसके परिवार वालों को लगातार परेशान किया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासन की मदद से याची का उत्पीड़न किया जा रहा है, ताकि वह चुनाव ना लड़ सके। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी पक्षकारों से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि याची को नियमानुसार उचित सुरक्षा प्रदान की जाए । याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि याची आजमगढ़ के पल्हना से ब्लाक प्रमुख पद की उम्मीदवार है । मगर वहां के सांसद वीरेंद्र सिंह की पुत्री माया सिंह द्वारा याची और उसके परिवार वालों को लगातार परेशान किया जा रहा है।
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पुलिस और प्रशासन की मदद से याची का उत्पीड़न किया जा रहा है, ताकि वह चुनाव ना लड़ सके। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी पक्षकारों से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि याची को नियमानुसार उचित सुरक्षा प्रदान की जाए । याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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