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High Court : शाही ईदगाह कमेटी की संशोधन अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश

Sat, 08 Nov 2025 03:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 08 Nov 2025 03:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी पर वादकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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High Court: Directed to file reply on the amendment application of Shahi Eidgah Committee
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी पर वादकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 दिसंबर 2025 नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है।

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शाही ईदगाह कमेटी की ओर से सिर्फ प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) पर सुनवाई करने और अन्य सभी वाद पर स्टे लगाने की मांग के संबंध में भी एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं, वाद संख्या-3 में वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि आगरा जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में एएसआई ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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विदित हो कि न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र के स्थानांतरण के बाद न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इसके चलते पूर्व तिथि पर पीठ को अवगत कराया गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कुल 18 वाद दाखिल किए गए हैं। इनमें से 15 वाद को एकीकृत किया गया है। वहीं तीन वाद को एकीकरण से बाहर रखा गया था। कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया था कि अभी तक किसी में वाद बिंदु तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने लंबित आवेदनों पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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