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निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर पुलिस चौकी का निर्माण अटैच करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Sat, 21 Aug 2021 08:06 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 21 Aug 2021 08:06 PM IST
सार
- हाईकोर्ट ने कमीशन जारी कर सिविल जज औरैया को दिया जांच का आदेश
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Allahabad High Court
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विस्तार
अदालत द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्घंन कर विवादित स्थल पर पुलिस चौकी का निर्माण करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) औरैया को कमीशन जारी कर विवादित स्थल की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश के उल्घंन की बात सही पाई जाती है तो 48 घंटे के भीतर के किया गया निर्माण और वहां मौजूद सभी मशीनें व उपकरण अटैच कर लिए जाएं। कोर्ट ने यह कार्यवाही हर हाल में 22 अगस्त को शाम पांच बजे तक पूरी कर लेने का आदेश दिया है।
औरैया की सवित्री देवी की द्वितीय अपील पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने नगर पालिका परिषद औरैया के अधिशासी अधिकारी, डीएम, एसपी और एसडीएम सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 25 अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामा न देने पर अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
याची का कहना था कि एक प्रापर्टी को लेकर सिविल सूट दाखिल है, जिस पर अदालत ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया है। इस आदेश की जानकारी नगर पालिका सहित डीएम और एसपी व अन्य पक्षों को स्पीडपोस्ट के माध्यम से दी गई। इसके बावजूद 20 जुलाई 21 को समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई कि विवादित स्थल पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना है।
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याची का कहना है कि अदालत के आदेश की जानकारी होने के बाद भी नगर पालिका ने डीएम और एसपी के निर्देश व सहमति तथा मिलीभगत से निर्माण कार्य करा लिया। मौके पर निर्माण हुआ है और जेसीबी मशीनें खड़ी हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सिविल जज औरैया को मौके पर जाकर जांच करने और निर्माण स्थल के फोटोग्राफ लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर निर्माण व वहां मौजूद निर्माण सामग्री, मशीनें व उपकरण आदि अटैच कर लिए जाएं।
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औरैया की सवित्री देवी की द्वितीय अपील पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने नगर पालिका परिषद औरैया के अधिशासी अधिकारी, डीएम, एसपी और एसडीएम सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 25 अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामा न देने पर अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
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याची का कहना था कि एक प्रापर्टी को लेकर सिविल सूट दाखिल है, जिस पर अदालत ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया है। इस आदेश की जानकारी नगर पालिका सहित डीएम और एसपी व अन्य पक्षों को स्पीडपोस्ट के माध्यम से दी गई। इसके बावजूद 20 जुलाई 21 को समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई कि विवादित स्थल पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना है।
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याची का कहना है कि अदालत के आदेश की जानकारी होने के बाद भी नगर पालिका ने डीएम और एसपी के निर्देश व सहमति तथा मिलीभगत से निर्माण कार्य करा लिया। मौके पर निर्माण हुआ है और जेसीबी मशीनें खड़ी हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सिविल जज औरैया को मौके पर जाकर जांच करने और निर्माण स्थल के फोटोग्राफ लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर निर्माण व वहां मौजूद निर्माण सामग्री, मशीनें व उपकरण आदि अटैच कर लिए जाएं।