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हाईकोर्ट : सेना में दी गई सेवाओं को जोड़कर वेतन का करें निर्धारण
Wed, 06 Jul 2022 01:50 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Jul 2022 01:50 AM IST
सार
याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने अपने एक पूर्व के आदेश में सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस आदेश के हवाले से पुलिस अधीक्षक और वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश को यह निर्देश जारी किया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुए पूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पुलिस अधीक्षक याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करें और सकारात्मक फैसला होता है तो वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन का भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ कुमार शमशेरी ने योगेश कुमार व 34 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है ।
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याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने अपने एक पूर्व के आदेश में सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस आदेश के हवाले से पुलिस अधीक्षक और वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश को यह निर्देश जारी किया। मामले में याचियों की ओर से मांग की गई थी कि उनके वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर किया जाए।
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