फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court: Demand for cancellation of tender of district panchayat not accepted

जिला पंचायत का टेंडर रद्द करने की मांग नामंजूर 

Wed, 17 Jun 2020 10:40 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Jun 2020 10:40 PM IST
विज्ञापन
high court: Demand for cancellation of tender of district panchayat not accepted
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा जारी टेंडर रद्द करने की मांग में दाखिल पंचायत सदस्य की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची पंचायत सदस्य है। जब टेंडर प्रस्ताव रखा गया था तो उसे अपनी आपत्ति रखनी थी। यदि प्रस्ताव पास हो चुका है तो सदस्य को उसे कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नही है।

विज्ञापन


प्रस्ताव सभी सदस्यों पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि टेंडर जिस दर पर दिया गया है उससे पंचायत को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे कम खर्च में निर्माण कार्य का टेंडर दिया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed