फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Court did not take cognizance of the charge sheet filed after the deadline, accused acquitted

high Court : समय सीमा के बाद दाखिल चार्जशीट का कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान, आरोपी बरी

Wed, 13 May 2026 07:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 13 May 2026 07:12 PM IST
सार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलजा मिश्रा की अदालत ने अपने फैसले से स्पष्ट किया कि यदि पुलिस निर्धारित समय सीमा के बाद आरोप पत्र दाखिल करती है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

विज्ञापन
High Court: Court did not take cognizance of the charge sheet filed after the deadline, accused acquitted
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलजा मिश्रा की अदालत ने अपने फैसले से स्पष्ट किया कि यदि पुलिस निर्धारित समय सीमा के बाद आरोप पत्र दाखिल करती है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इस आधार पर अभियुक्त उज्जवल गुप्ता के विरुद्ध चल रही मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

विज्ञापन


कर्नलगंज थाने में वर्ष 2020 में अभियुक्त के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन धाराओं में अधिकतम दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार ऐसे अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल करने या संज्ञान लेने की समय सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। पुलिस ने लगभग छह साल की देरी के बाद मार्च 2026 में न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
विज्ञापन


आरोपी के अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने दलील दी कि देरी से चार्जशीट दायर करने के कारण मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना अवैध है। कोर्ट ने भी पाया कि अभियोजन पक्ष ने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। न ही देरी को माफ करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया। देरी की वजह से आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया और मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed