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हाईकोर्ट : इंजीनियर इन चीफ मैकेनिकल सिंचाई विभाग को अवमानना नोटिस
Wed, 16 Feb 2022 11:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:55 PM IST
सार
याचीगण का कहना है कि वे 1978 से 1981 के बीच वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में विभाग में नियुक्त किए गए। जिन्हें 1983 से 1985 के बीच नियमित कर लिया गया। कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति की गई और वे सेवानिवृत्त हो गए।
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Allahabad High Court
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई और जल संरक्षण विभाग के इंजीनियर इन चीफ मैकेनिकल देवेंद्र अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी की है। उन्हें एक महीने में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया। तो कोर्ट उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई करेगी।
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कोर्ट ने एक महीने में अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बदायूं के राकेश कुमार और पांच अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याचीगण का कहना है कि वे 1978 से 1981 के बीच वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में विभाग में नियुक्त किए गए। जिन्हें 1983 से 1985 के बीच नियमित कर लिया गया। कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति की गई और वे सेवानिवृत्त हो गए।
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सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में इनकी वर्क चार्ज कर्मचारी सेवा अवधि को शामिल नहीं किया गया। तब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने विपक्षी को निर्णय लेने का निर्देश दिया। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने तीन हफ्ते में आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया।