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हाईकोर्ट : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सर्शत जमानत मंजूर

Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Jan 2023 06:30 AM IST
High Court: Conditional bail granted to accused of raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कुंवर सिंह उर्फ छफैरा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता बीडी निषाद ने बहस की। उनका कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। वह बीते चार वर्ष से जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ कौशाम्बी के चरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं । पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में याची पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। केवल जबरन भगा ले जाने का आरोप है। अब गवाहों या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और कानून के अनुसार विचाराधीन अभियुक्त को लंबे समय तक जेल में कैद रखना जीवन के मूल अधिकारों का हनन है।
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