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High Court : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुरादाबाद मझोला के सौरभ पाल की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
अर्जी पर अधिवक्ता बीडी निषाद ने बहस की। इनका कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। किरायेदारी के विवाद को लेकर बलात्कार के झूठे आरोप में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी मकान मालकिन व उसके बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया और भतीजे याची को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पीड़िता ने स्वयं ही पुलिस के दबाव में बयान देने की बात स्वीकार की है। वह 12अप्रैल 22 से जेल में बंद हैं। इस पर कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुरादाबाद मझोला के सौरभ पाल की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
अर्जी पर अधिवक्ता बीडी निषाद ने बहस की। इनका कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। किरायेदारी के विवाद को लेकर बलात्कार के झूठे आरोप में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी मकान मालकिन व उसके बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया और भतीजे याची को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पीड़िता ने स्वयं ही पुलिस के दबाव में बयान देने की बात स्वीकार की है। वह 12अप्रैल 22 से जेल में बंद हैं। इस पर कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है।
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