High Court : अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं, केंद्र व प्राधिकरण से जानकारी तलब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 29 Aug 2024 02:03 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता व न्यायमूर्ति मनीष निगम की खंडपीठ ने घोसी निवासी पंकज पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी ने बहस की। दलील है कि फोरलेन सड़क के लिए जमीन ली गई। लेकिन, मुआवजा नहीं दिया गया।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला