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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court cancels order: No GST penalty will be levied in UP on goods moving between states

High Court दूसरे राज्यों के बीच जा रहे माल पर यूपी में जीएसटी जुर्माना नहीं लगेगा, कोर्ट ने रद्द किया आदेश

Wed, 03 Jun 2026 05:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 03 Jun 2026 05:37 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी से केवल रास्ते में गुजर रहे माल पर राज्य के जीएसटी अधिकारी जुर्माना नहीं लगा सकते। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर की मारुति इंटरप्राइजेज समेत पांच फर्मों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माल जब्त करने और जुर्माना लगाने के आदेश रद्द कर दिया।

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High Court cancels order: No GST penalty will be levied in UP on goods moving between states
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी से केवल रास्ते में गुजर रहे माल पर राज्य के जीएसटी अधिकारी जुर्माना नहीं लगा सकते। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर की मारुति इंटरप्राइजेज समेत पांच फर्मों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माल जब्त करने और जुर्माना लगाने के आदेश रद्द कर दिया।

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कहा कि जीएसटी अधिकारी माल और उसके दस्तावेज की जांच कर सकते हैं, लेकिन केवल यूपी के रास्ते से गुजर रहे माल पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं। यदि ऐसे मामलों में जुर्माने का अधिकार दे दिया जाए तो एक से दूसरे प्रदेश जा रहे माल पर रास्ते में पड़ने वाला हर राज्य कार्रवाई कर सकता है। इससे देश में वस्तुओं के स्वतंत्र आवागमन पर असर पड़ेगा, जो भारत के पूरे भूभाग में व्यापार की स्वतंत्रता के विपरीत है।
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मामला पश्चिम बंगाल, असम और बिहार से दिल्ली व नागपुर भेजी जा रही सुपारी से जुड़ा था, जिस पर 29 लाख से 40 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इन आदेशों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। 

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