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UP : हाईकोर्ट ने रद्द की 2004 की भर्ती, तीनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त
Sat, 09 May 2026 01:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 09 May 2026 01:21 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 में प्रयागराज के कटरा स्थित गवर्नमेंट वुड वर्किंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए तीनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 में प्रयागराज के कटरा स्थित गवर्नमेंट वुड वर्किंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए तीनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने विनय कुमार पांडेय की याचिका पर दिया है। याची ने 23 अगस्त 2004 के भर्ती विज्ञापन चुनौती दी थी। आरोप था कि इसमें दो पदों पर चयन किया गया था। बाद में तीसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई।
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कोर्ट को जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड में कई अनियमितता मिली। वहीं एक अभ्यर्थी की आयु तय सीमा से अधिक थी। उप निदेशक प्रशिक्षण की जांच रिपोर्ट में भी भर्ती प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताया गया था। इस आधार पर तत्कालीन प्राचार्य को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई थी।
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