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हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत का 24 करोड़ का ठेका रद्द किया

Thu, 20 Dec 2018 09:47 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 20 Dec 2018 09:47 PM IST
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High Court canceled contract of Hamirpur District Panchayat
इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत द्वारा जारी 24 करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला पंचायत अधिनियम के तहत नियमानुसार नए सिरे से टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह ने जारी टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना है कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा 64 के तहत एक कमेटी का गठन कर टेंडर जारी किया जाना चाहिए, मगर इस मामले में बिना कमेटी गठित किए अपने चहेते ठेकेदार को 24 करोड़ रुपये के काम का ठेका दे दिया गया। कोर्ट ने टेंडर रद्द करते हुए नए सिरे से नियमानुसार टेंडर जारी करने का आदेश दिया है।
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