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हाईकोर्ट : फर्रुखाबाद के चर्चित शमीम हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे की जमानत अर्जी मंजूर

Fri, 08 Apr 2022 09:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Apr 2022 09:30 PM IST
सार

फर्रुखाबाद के ठेकेदार शमीम की हत्या का केस फतेहगढ़ थाने में दर्ज था। वर्ष 1995 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शमीम ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई ने फतेहगढ़ थाने में 26 जुलाई 1995 को दर्ज कराई थी।

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High Court: BSP leader's bail application approved in Shamim murder case
बसपा नेता अनुपम दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के आरोपित बसपा नेता अनुपम दुबे को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने की पीठ ने दिया है।फर्रुखाबाद के ठेकेदार शमीम की हत्या का केस फतेहगढ़ थाने में दर्ज था। वर्ष 1995 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शमीम ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई ने फतेहगढ़ थाने में 26 जुलाई 1995 को दर्ज कराई थी। इसमें राजेंद्र उर्फ राजू लंगड़ा कौशल किशोर लक्ष्मी नारायण व बालकिशन को आरोपित बनाया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त राजू लंगड़ा के विरुद्ध ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बाद में ट्रायल कोर्ट के बाद राजू लंगड़ा को बरी कर दिया।
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इसके बाद मामले को सीबीसीईडी को भेज दिया गया। जिसमें दो गवाहों सरफराज व इदरीश के बयानों के आधार पर अनुपम दुबे को आरोपित बनाया गया और आरोप पत्र दाखिल किया गया। याची के अधिवक्ता का तर्क था की शुरुआत में प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई। बाद में उक्त दोनों गवाहों के बयान में याची को नामित किया जबकि राजू लंगड़ा के ट्रायल के समय अदालत के समक्ष गवाहों ने याची के विरुद्ध बयान नहीं दिया था ।

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