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मिर्जापुर वेब सीरीज टीम के सदस्यों के उत्पीड़न पर हाईकोर्ट की रोक
Fri, 29 Jan 2021 08:56 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 29 Jan 2021 08:56 PM IST
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मिर्जापुर 2 रिव्यू
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो की मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता अभिनेता फरहान अख्तर व ऋतेश सिधवानी को राहत देते हुए उनके खिलाफ मिर्जापुर कोतवाली देहात में दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाव मांगा है।
कोर्ट ने याचिका को मार्च 21के प्रथम सप्ताह में पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने जो जल्दी हो ,याचीगण के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक रहेगी।कोर्ट ने याचीगण को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यहआदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने दिया है।
याचीगण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में वेब सीरीज को धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओ को ठेस पहुंचाने वाली,समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, व अवैध संबंध को बढावा देने वाली बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। याची का कहना था कि सीरीज काल्पनिक हैं। डिसक्लेमर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब मांगा है।
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कोर्ट ने याचिका को मार्च 21के प्रथम सप्ताह में पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने जो जल्दी हो ,याचीगण के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक रहेगी।कोर्ट ने याचीगण को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यहआदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने दिया है।
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याचीगण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में वेब सीरीज को धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओ को ठेस पहुंचाने वाली,समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, व अवैध संबंध को बढावा देने वाली बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। याची का कहना था कि सीरीज काल्पनिक हैं। डिसक्लेमर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब मांगा है।
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