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हाईकोर्ट : अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

Sun, 27 Nov 2022 12:29 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 27 Nov 2022 12:29 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि मामले में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह कहा है कि वह आरोपी के साथ वाराणसी, प्रतापगढ़, फूलपुर सहित कई स्थानों पर रही और उसने नौलखा मंदिर में शादी कर ली है, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने इसके विपरीत बयान दिया था।

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High Court Bail to the accused of raping a Scheduled Caste minor girl
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी अजीत कुमार को राहत देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है की याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची अजीत कुमार जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि मामले में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह कहा है कि वह आरोपी के साथ वाराणसी, प्रतापगढ़, फूलपुर सहित कई स्थानों पर रही और उसने नौलखा मंदिर में शादी कर ली है, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने इसके विपरीत बयान दिया था। लड़की के पिता ने 31 मार्च 2022 को सोरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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याची पर दुष्कर्म एसडीएससी और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याची 24 अप्रैल 2022 से जेल में है। बहस के दौरान याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची को मामले में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत सशर्त मंजूर कर ली।

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