फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Bail of two BJP workers accused of gang rape approved, next hearing on September 16

High Court : सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाजपा कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर, अगली सुनवाई 16 सितंबर को

Sun, 01 Sep 2024 12:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 01 Sep 2024 12:06 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। जमानत पाने के बाद दोनों आरोपी रिहा कर दिए गए। तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े थे। मामले में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी।

विज्ञापन
High Court: Bail of two BJP workers accused of gang rape approved, next hearing on September 16
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में बीटेक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं, सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। जमानत पाने के बाद दोनों आरोपी रिहा कर दिए गए। तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े थे। मामले में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी।
विज्ञापन


तीनों आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को घटना के 60 दिन बाद लंका क्षेत्र से 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 31 दिसंबर 2023 से तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल वाराणसी में बंद थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed