High Court : हाईकोर्ट ने पूछा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए क्यों ढहाया घर, हलफनामा दाखिल कर मांगा जवाब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 13 Sep 2024 01:05 PM IST
सार
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की कोर्ट आजमगढ़ के सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। याची के वकील शरदेंदु मिश्र व जय शंकर मिश्र ने दलील दी कि 9 जनवरी 2024 को तहसीलदार ने एक रिपोर्ट दी।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला