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हाईकोर्ट ने पूछा : पुलिस क्यों नहीं कर रही एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए का पालन
Thu, 01 Aug 2024 06:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Aug 2024 06:07 PM IST
सार
याची का कहना है कि एनडीपीएस की धारा 52ए का पालन न करने पर उसने पूरी कार्यवाही की वैधता पर चुनौती देते हुए वाद दायर किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर के 21 अक्तूबर 23 के आदेश से उसकी अर्जी निरस्त कर दी गई।
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court room
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी से पूछा है कि मादक पदार्थ की बरामदगी के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए का पालन पुलिस क्यों नहीं कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है।
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याची का कहना है कि एनडीपीएस की धारा 52ए का पालन न करने पर उसने पूरी कार्यवाही की वैधता पर चुनौती देते हुए वाद दायर किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर के 21 अक्तूबर 23 के आदेश से उसकी अर्जी निरस्त कर दी गई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची के वकील ने दलील दी कि सिमरनजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 52ए का पालन अनिवार्य किया है। इसके बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने दलील का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव व डीजीपी से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
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क्या है एनडीपीएस एक्ट 52 ए
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत मादक पदार्थ के संबंध किसी भी आरोपी व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि पुलिस प्राय: इसका पालन नहीं कर रही है।
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