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हाईकोर्ट ने पूछा : राज्य मंत्रिमंडल देवरिया के बस स्टैंड के निर्माण की समयसीमा बताए, छह अप्रैल को होगी अगली सु

Thu, 26 Feb 2026 02:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 Feb 2026 02:52 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया बस स्टैंड के निर्माण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से समयसीमा बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) और ड्रॉफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव अब भी राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है।

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High Court asked the state cabinet to provide a timeline for the construction of the Deoria bus stand
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया बस स्टैंड के निर्माण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से समयसीमा बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) और ड्रॉफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव अब भी राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। मंजूरी की संभावित समयसीमा के संबंध में कोई ठोस जानकारी पेश नहीं की गई। यह यह सवाल मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रदीप पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा।

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याचिका में कहा गया है कि देवरिया में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद अब तक स्थायी और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका। इससे पूर्व कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि बस स्टैंड का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लंबित है।
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कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रस्ताव की स्वीकृति और उसके बाद की कार्ययोजना की समयसीमा स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक परियोजना की प्रगति का आकलन संभव नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि अगली तिथि तक मंत्रिमंडल से संभावित मंजूरी की समयसीमा तथा मंजूरी मिलने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्देश प्राप्त कर प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। 

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