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हाईकोर्ट : प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
Tue, 22 Mar 2022 01:04 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 22 Mar 2022 01:04 AM IST
सार
याची के खिलाफ गो वध अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत बिजनौर जिले केनहतौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके पास से दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था।
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allahabad high court
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर जिले के नहतौर थाने में दो कुंतल प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किए गए साजिद उर्फ काले की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में गुणदोष पर विचार किए बिना आरोपी को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान ने साजिद उर्फ काले की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची के खिलाफ गो वध अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत बिजनौर जिले केनहतौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके पास से दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था। इस वजह से उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई केदौरान कोर्ट ने पाया कि याची केखिलाफ निचली अदालत में मामला विचारणीय है। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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याची 29 नवंबर 2021 से जेल में बंद है। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया। इस मामले में गिरफ्तार सहआरोपियों को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे समान राशि केदो जमानतदारों केसाथ निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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