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हाईकोर्ट : प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

Tue, 22 Mar 2022 01:04 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 22 Mar 2022 01:04 AM IST
सार

याची के खिलाफ गो वध अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत बिजनौर जिले केनहतौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके पास से दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था।

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High Court: Approved bail application of accused arrested with banned meat
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर जिले के नहतौर थाने में दो कुंतल प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किए गए साजिद उर्फ काले की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में गुणदोष पर विचार किए बिना आरोपी को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान ने साजिद उर्फ काले की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के खिलाफ गो वध अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत बिजनौर जिले केनहतौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके पास से दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था। इस वजह से उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई केदौरान कोर्ट ने पाया कि याची केखिलाफ निचली अदालत में मामला विचारणीय है। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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याची 29 नवंबर 2021 से जेल में बंद है। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया। इस मामले में गिरफ्तार सहआरोपियों को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे समान राशि केदो जमानतदारों केसाथ निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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