फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court Allahabad rejects demand to order schools not to collect fees

स्कूलों को फीस वसूली न करने का आदेश देने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज

Fri, 26 Jun 2020 07:40 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Jun 2020 07:40 PM IST
विज्ञापन
High court Allahabad rejects demand to order schools not to collect fees
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
निजी स्कूलों से मासिक शुल्क वसूली न करने के लिए सरकार को शासनादेश जारी करने की मांग में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची की ओर से कही बातें सत्य नहीं हैं और याचिका में पर्याप्त तथ्य नहीं हैं।
विज्ञापन


आशुतोष की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि कोरोना संक्रमण के दौरान सभी स्कूल बंद चल रहे हैं। एक प्रकार से स्कूल छुट्टियां मना रहे हैं।
विज्ञापन


इसलिए सरकार को शासनादेश जारी करने का आदेश दिया जाए कि निजी स्कूल अभिभावकों से मासिक फीस, जिसमें ट्यूशन फीस और अन्य सुविधाओं के शुल्क शामिल होते हैं, न वसूला जाए। इस दौरान की फीस माफ की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा है याची की ओर से कही गई बातें सही नहीं हैं। लॉकडाउन और उसके बाद स्कूलों के बंद होने के बावजूद अधिकतर स्कूल ऑन लाइन क्लास चला रहे हैं। बच्चों को वीडियो और अन्य माध्यमों से पढ़ाया जा रहा है।


साथ ही होमवर्क दिया और चेक भी किया जा रहा है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि स्कूलों में छुट्टियां हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका में आदेश देने योग्य पर्याप्त तथ्य नहीं दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed