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High Court : कोठी मीना बाजार मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति को वैकल्पिक उपाय अपनाएं

Wed, 11 Mar 2026 01:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Mar 2026 01:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति को लेकर वैकल्पिक उपाय अपनाने की छूट दी। कहा कि जिस भूमि को लेकर विवाद लंबित है, उससे जुड़ी अनुमति का निर्णय उस पीठ की ओर से करना उचित होगा।

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High Court: Adopt alternative measures to allow cultural programme at Kothi Meena Bazaar ground
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति को लेकर वैकल्पिक उपाय अपनाने की छूट दी। कहा कि जिस भूमि को लेकर विवाद लंबित है, उससे जुड़ी अनुमति का निर्णय उस पीठ की ओर से करना उचित होगा। कोर्ट ने याची को याचिका वापस लेकर संबंधित प्रथम अपील की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी। रजिस्ट्री से कहा कि आवेदन आज दाखिल हो जाता है तो उसे 11 मार्च को सूचीबद्ध किया जाए। क्योंकि, मेला 18 मार्च से शुरू होना है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने अनिल कुमार सोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आगरा के धम्मभूमि करवन समिति के सचिव अनिल कुमार सोनी ने याचिका में मांग की थी कि उनकी समिति 18 मार्च 1956 से आगरा के कोठी मीना बाजार, जयपुर हाउस स्थित मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम/मेले का आयोजन करती आ रही है। कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी गई थी पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ने 27 फरवरी 2025 के आदेश में इन्कार कर दिया।
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प्रशासन की ओर से कहा गया कि जिस भूमि पर मेला प्रस्तावित है। उसके स्वामित्व को लेकर विवाद लंबित है और मामला प्रथम अपील राज्य बनाम राम सिंह के रूप में हाईकोर्ट की एकल पीठ में विचाराधीन है। साथ ही मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी प्रभावी है। 

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