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Allahabad High Court: मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मामले में सुनवाई टली, सात नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Mon, 06 Nov 2023 04:35 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 06 Nov 2023 04:35 PM IST
सार
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अनंत शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही याची अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से पारित डिक्री को रद्द करने की मांग की।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को मथुरा, वृंदावन कॉरिडोर मामले में सुनवाई जारी रही। इस दौरान याची की ओर से मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से जारी डिक्री पर सवाल खड़े किए गए। हालांकि, कोर्ट ने समयाभाव की वजह से एक दिन के लिए सुनवाई टाल दी। अब मंगलवार को सुनवाई होगी।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अनंत शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही याची अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से पारित डिक्री को रद्द करने की मांग की। कहा कि सिविल कोर्ट की डिक्री हटाई जाए। जबकि, सेवायतों के अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने इस पर आपत्ति जताई।
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कहा कि डिक्री को वापस लेने का अधिकार रिट (याचिका) कोर्ट को नहीं है। डिक्री वापस केवल डिक्री पास करने वाली कोर्ट ही ले सकती है। कोर्ट ने इस पर मंगलवार को बहस सुनने के लिए कहा। इसके बाद सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दी। संवाद
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