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High Court : बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश मामले पर सुनवाई अब छह अगस्त को होगी

Thu, 31 Jul 2025 02:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 31 Jul 2025 02:54 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश-2025 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

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Hearing on Banke Bihari temple ordinance case will now be held on August 6
बांके बिहारी मंदिर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश-2025 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तिथि नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने प्रणव गोस्वामी और अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची ने बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को याचिका में चुनौती दी है। यह अध्यादेश मंदिर के लिए सरकार-नियंत्रित ट्रस्ट बनाने का प्रावधान करता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) संजय गोस्वामी ने दलील दी कि बांके बिहारी मंदिर एक निजी संस्थान है, जिसका प्रबंधन स्वामी हरिदास जी के वंशज करते रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश पिछले दरवाजे से मंदिर पर नियंत्रण करने का प्रयास है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब देने का निर्देश दिया है। बुधवार को राज्य की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया और सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तिथि नियत कर दी। 

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