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Prayagraj News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई आज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे से न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट में होगी। मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता तसनीम अहमदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पक्ष रख रहीं हैं।
वहीं, चार अप्रैल को मंदिर पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने दलीलें दी थीं। इस दौरान वादी आशुतोष पांडेय की ओर से अधिवक्ता विनय शर्मा ने पेश होकर एक अप्रैल के आदेश के पालन के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
वादी पक्ष के अधिवक्ता जवाहर यादव ने एक अप्रैल 24 के आदेश के अनुपालन के लिए कुछ समय देने की प्रार्थना की तो कोर्ट ने अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह का समय दिया।
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वादी पक्ष के अधिवक्ता ब्रह्म कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि टाइप करने में कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके सुधार के लिए हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सात दिनों में हलफनामा दाखिल करने और उसकी प्रति प्रतिवादियों के अधिवक्ता को देने को कहा, ताकि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना जवाब दाखिल कर सकें।
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वहीं, चार अप्रैल को मंदिर पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने दलीलें दी थीं। इस दौरान वादी आशुतोष पांडेय की ओर से अधिवक्ता विनय शर्मा ने पेश होकर एक अप्रैल के आदेश के पालन के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
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वादी पक्ष के अधिवक्ता जवाहर यादव ने एक अप्रैल 24 के आदेश के अनुपालन के लिए कुछ समय देने की प्रार्थना की तो कोर्ट ने अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह का समय दिया।
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वादी पक्ष के अधिवक्ता ब्रह्म कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि टाइप करने में कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके सुधार के लिए हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सात दिनों में हलफनामा दाखिल करने और उसकी प्रति प्रतिवादियों के अधिवक्ता को देने को कहा, ताकि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना जवाब दाखिल कर सकें।