फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hearing in the case of SP MLA Zahid Beg's wife will be held on September 19, a case of human trafficking has

High Court : सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी के मामले में 19 सितंबर  को होगी सुनवाई, मानव तस्करी का दर्ज है केस

Thu, 18 Sep 2025 04:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 18 Sep 2025 04:17 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोपों में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
Hearing in the case of SP MLA Zahid Beg's wife will be held on September 19, a case of human trafficking has
सपा विधायक जाहिद जमाल बेग उनकी पत्नी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोपों में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी। इस दिन अंतिम बहस होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। नौ सितंबर 2024 को विधायक के घर में किशोरी का शव संदिग्ध हालात से मिला था।

विज्ञापन


जांच में आया कि एक अन्य किशोरी विधायक के घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है। इसके बाद विधायक, उनकी पत्नी व उनके बेटे पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने 13 सितंबर 2024 को एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी करने के आरोप लगाए थे। सीमा बेग इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed