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Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर एक माह में फैसला ले सरकार

Tue, 18 Mar 2025 10:56 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 18 Mar 2025 10:56 PM IST
सार

वाराणसी निवासी याचियों की अवमानना याचिका पर न्यायालय ने आदेश दिया।अब एक मई को सुनवाई होगी। यूपी के प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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HC said government should take a decision in one month on increasing honorarium of Shikshamitras
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला लेने के लिए एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अगली तिथि एक मई को आदेश के अनुपालन में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश की कॉपी 24 घंटे के अंदर प्रमुख सचिव शिक्षा को भेजने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया है।

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याची शिक्षामित्रों ने 2023 में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में सोमवार को स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए अंतर विभागीय विचार-विमर्श अभी जारी है। ऐसे में आदेश के अनुपालन के लिए दो माह का और समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने एक माह का समय देते हुए एक मई की तिथि अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है।

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