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मंत्री आजम खां को हाईकोर्ट का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 12 Sep 2015 01:57 AM IST
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। साहित्यकार कंवल भारती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली और सिविल लाइंस थाना रामपुर के पूर्व थाना प्रभारी राघव मिश्र को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
कंवल भारती ने प्राथमिकी को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। कंवल भारती का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन ने रखा। कंवल भारती के खिलाफ आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
कंवल भारती ने आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और रामपुर में प्राचीन मदरसे की दीवार गिराने के मामले में सोशल मीडिया फेसबुक पर टिप्पणी की थी। इस मामले में कंवल भारती पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज है।
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कंवल भारती ने प्राथमिकी को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। कंवल भारती का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन ने रखा। कंवल भारती के खिलाफ आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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कंवल भारती ने आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और रामपुर में प्राचीन मदरसे की दीवार गिराने के मामले में सोशल मीडिया फेसबुक पर टिप्पणी की थी। इस मामले में कंवल भारती पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज है।
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