फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hc grants conditional bail to accused of refusing to marry by maintaining illicit relationship

हाईकोर्ट : अवैध संबंध कायम रख शादी से इंकार करने के आरोपी को मिली सशर्त जमानत

Wed, 23 Nov 2022 09:29 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Nov 2022 09:29 AM IST
सार

 कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं।

विज्ञापन
Hc grants conditional bail to accused of refusing to marry by maintaining illicit relationship
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर चार साल तक तीन बच्चों की विधवा से अवैध संबंध कायम रख शादी से इंकार करने के आरोपी की सशर्त जमानत स्वीकार कर ली है। 21 अगस्त 22 से जेल में बंद मऊ के एखलाक अहमद को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं।

विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने एखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।


मामले में पीड़िता बालिग विधवा है। तीन बच्चों की मां है। चार साल पहले रिश्तेदार की शादी में गई थी। जहां याची ने शादी करने का आश्वासन दिया और सहमति से चार साल तक शारीरिक संबंध कायम रखे। इसी दौरान गर्भवती भी हो गई और शादी से इंकार कर दिया। धारा 156 (3) में अर्जी देकर कोतवाली मऊ में दुष्कर्म के आरोप में एफ आईआर दर्ज कराई गई। याची का कहना था उसने धोखा नहीं दिया। सहमति से संबंध बने हैं और पीड़िता ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उसे पक्षद्रोही गवाह करार दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed