ज्ञानवापी मस्जिद मामला : ज्ञानवापी मामले में 17 अगस्त को सुनवाई, न्यायालय में दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 03 Aug 2022 06:45 PM IST
सार
मस्जिद पक्ष ने कहा कि वार्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। लिहाजा, निचली अदालत में चल रहा मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से भी तर्क पेश किए गए। कहा गया कि मस्जिद के स्वरूप की बात नहीं वह मंदिर का हिस्सा है, वह वरशिप एक्ट से बाध्य नहीं है।
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काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिक्षेत्र।
- फोटो : अमर उजाला